राज्य स्तरीय समन्वय समिति

1. संविधान

राज्य में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा।
संयोजक: -भारतीय रिजर्व बैंक।
रचना: -

  • क्षेत्रीय निदेशक, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, भारतीय रिजर्व बैंक, भोपाल.
  • छत्तीसगढ़ सरकार के प्रमुख सचिव, गृह।
  • छत्तीसगढ़ के प्रमुख सचिव, कानून, सरकार।
  • निदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, डीआईएफ/ वित्त विभाग का प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़ की सरकार।
  • सदस्य- पुलिस, छत्तीसगढ़ सरकार के महानिदेशक
  • पुलिस महानिरीक्षक, जांच के राज्य ब्यूरो, आर्थिक अपराध शाखा, छत्तीसगढ़ की सरकार।
  • सदस्य - पुलिस, सीआईडी, छत्तीसगढ़ सरकार के उप महानिरीक्षक।
  • कंपनी रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
  • राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली से एक वरिष्ठ स्तर प्रतिनिधि (डीजीएम)।
  • भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के एक वरिष्ठ स्तर प्रतिनिधि (डीजीएम)।
  • किसी अन्य एजेंसी के एक वरिष्ठ स्तर प्रतिनिधि / सरकारी विभाग उन से संबंधित चिंताओं के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।
  • डीजीएम, प्रभारी, गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण, भारतीय रिजर्व बैंक, भोपाल।

2. बैठक की अवधि: - 3 माह.

 

 

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